Haryana News: हरियाणा में बिजली विभाग का बड़ा फैसला! जल्दी से जल्दी करना होगा यह काम

हरियाणा सरकार ने प्रदेश में बिजली कनेक्शन जारी करने की समय सीमा तय कर दी है। यह अधिसूचना कृषि पंपिंग (एपी) श्रेणी को छोड़कर अस्थायी कनेक्शन, नए कनेक्शन और एलटी सप्लाई वाले अतिरिक्त भार पर लागू होगी।
नई अधिसूचना जारी करते हुए मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने कहा है कि अब तय समय सीमा में बिजली कनेक्शन जारी किए जाएंगे। महानगरीय क्षेत्रों में 3 दिन में कनेक्शन मिल जाएगा। अन्य नगर निगम क्षेत्रों में यह प्रक्रिया 7 दिन में पूरी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्शन जारी करने की अवधि 15 दिन तय की गई है।

ऐसा न करने पर अधिकारियों और कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई यह समय सीमा तभी लागू होगी जब आवेदन के साथ सभी जरूरी दस्तावेज और फीस जमा कराई जाएगी। ऐसा न करने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी पर कार्रवाई की जाएगी। बिजली उपभोक्ताओं के लिए यह बड़ी राहत है।
इससे न सिर्फ प्रक्रिया में तेजी आएगी, बल्कि लोगों को बार-बार बिजली विभाग के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ये हैं जरूरी दस्तावेज बता दें कि प्रदेश में करीब 84 लाख बिजली उपभोक्ता हैं।
बिजली कनेक्शन के लिए आवश्यक दस्तावेज: पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, वोटर आईडी), संपत्ति प्रमाण (रजिस्ट्री, लीज डीड)। आवेदन शुल्क और संबंधित दस्तावेजों का शुल्क लिया जाएगा।










